निर्भया मामला: दोषियों के लिए आज जारी होगा नया डेथ वारंट, नोटिस पर देना होगा जवाब

दोषियों को इस नोटिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और तभी नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा

दोषियों को इस नोटिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और तभी नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा

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Aditi Sharma
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निर्भया केस

निर्भया मामला( Photo Credit : फाइल फोटो)

निर्भया केस (Nirbhaya case) के दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट आज यानी गुरुवार को जारी किया जाएगा. इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने दोषियों और उनके वकीलों को नोटिस जारी किया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने क मामले पर भी आज सुनवाई होनी है. इससे पहले तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित तौर पर बताया कि राष्ट्रपति ने दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में डेथ वारंट पर रोक की कोई जरूरत नहीं है.

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दोषियों को इस नोटिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी और तभी नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि निर्भया के गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाने के बाद अब जारी होने वाला डेथ वारंट ही आखिरी होगा.

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दोषियों को नोटिस जारी

2012 के दिल्ली के गैंगरेप मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी राणा ने चारों दोषियों को अभियोजन पक्ष के वकील की दलील को खारिज करते हुए नोटिस जारी कर दिया है. सरकारी वकील इरफान अहमद ने अदालत को पवन की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज करने की जानकारी दी. साथ ही तर्क दिया कि ऐसे में सभी दोषियो के क़ानूनी राहत के विकल्प खत्म हो चुके है और नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की. हालांकि अदालत इस दलील से सहमत नहीं हुई और उसने सभी दोषियों को नोटिस जारी कर दिया. गुरुवार को दो बजे मामले की सुनवाई होगी.

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राष्ट्रपति ने पवन की दया याचिका ठुकराई

इससे पहले निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता बुधवार को साफ हो गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया. इसके पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली के गवर्नर जनरल ने पवन की दया याचिका खारिज करते हुए मंगलवार को ही राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति भेज दी थी. इसके आधार पर राष्ट्रपति ने भी पवन की दया याचिका खारिज कर दी. इसके पहले तीन अन्य दोषियों के सभी विकल्प खत्म हो चुके थे. पवन के पास क्यूरेटिव पिटीशन और क्लीमेंसी प्ली का विकल्प बाकी था, जो इसके साथ ही खत्म हो गया. अब इस माह के तीसरे हफ्ते किसी भी दिन चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

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