Nirbhaya Case : भारत की बेटी को मिला इंसाफ, गौतम गंभीर ने किसा सबसे पहले ट्वीट

निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Ganrape) के चारों दोषियों का आखिरकार पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है. 22 जनवरी को सुबह 7 बजे आरोपियों को फांसी दी जाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की

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Pankaj Mishra
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Nirbhaya Case : भारत की बेटी को मिला इंसाफ, गौतम गंभीर ने किसा सबसे पहले ट्वीट

गौतम गंभीर( Photo Credit : फाइल फोटो)

निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Ganrape) के चारों दोषियों का आखिरकार पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है. 22 जनवरी को सुबह 7 बजे आरोपियों को फांसी दी जाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की. कोर्ट के डेथ वारंट जारी करने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि, इस फैसले के बाद लोग ऐसे अपराध करने से डरेंगे. इस फैसले के बाद लोगों में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. इस बीच भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और भाजपा सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) उन खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिन्‍होंने इस मामले में सबसे पहले ट्वीट किया. इसके बाद देश के बाकी खिलाड़ियों ने भी ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी. 

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आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं. निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों विनय, मुकेश, अक्षय, पवन और मुकेश पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, लेकिन डेथ वारंट पर ऐलान होना बाकी था. साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने दोषियों को फांसी देने का फैसला सुनाया था.

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इस मामले में गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, (Finally! India’s daughter gets JUSTICE! #Nirbhaya) आखिरकार! भारत की बेटी को इंसाफ मिल गया. निर्भया गैंगरेप मामले में अब कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है. आपको बता दें कि पिछले एक महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की हैं. सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है. जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल होने का दावा किया था. उस आरोपी ने खद को अपराध के समय नाबालिग बताकर मामले की सुनवाई जेजे एक्ट के तहत करने की गुहार लगाई थी. वहीं सोमवार को एक और दोषी के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट में दया याचिका लगाई लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि इस याचिका में निर्भया केस के एकमात्र चश्मदीद गवाह और निर्भया के दोस्त अवनींद्र पांडे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. इस याचिका में दोषी ने चश्मदीद गवाह अवनींद्र पर आरोप लगाए हैं अवनींद्र पर मीडिया से पैसे लेकर फर्जी गवाही का आरोप है.

Source : News Nation Bureau

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