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निर्भया केसः फिर टली दोषियों की फांसी, अगले आदेश तक पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी दोषियों की फांसी को रोक दिया है.

Updated on: 01 Feb 2020, 12:02 AM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंग रेप (Nirbhaya Gang Rape) मामले में दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी दोषियों की फांसी को रोक दिया है. फांसी की तारीख टालने के लिए इस मामले के दोषी अक्षय, विनय, पवन के वकील ए पी सिंह ने याचिका दायर की थी. याचिका में दोषी विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने को आधार बनाया गया था. इससे पहले दोषी पवन ने भी सु्प्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.  

निर्भया गैंग रेप के दोषी विनय, पवन और अक्षय ने 1 फरवरी को डेथ वारंट को टालने के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में सुनवाई के दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. ऐसे में जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता फांसी नहीं दी जा सकती है. 

फांसी की सजा के लिए बने नए दिशा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस मामले की सुनवाई पर भी सहमति देती जिसमें केंद्र ने दोषियों पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया था. निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों की ओर से लगातार फांसी की सजा टालने के लिए कोर्ट की रुख करने के बाद शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सहमत हो गया है कि इस मामले में नए दिशा निर्देश तय किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा के मामलों में पीड़ित और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश बनाये जाने की केंद्र सरकार की मांग पर भी सहमत हो गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान सरकार का कहना है कि 2014 में शत्रुघ्न चौहान केस में दिए SC के दिशा निर्देश दोषियों के लिए फांसी टलवाने के लिए हथकंडा बन गया है.