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निर्भया केस के आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन( Photo Credit : फाइल फोटो)
निर्भया गैंग रेप मामले के दोषी मुकेश के पास कानून बचाव के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं. गृहमंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से गृहमंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई है. अब दोषियों काननून फांसी के लिए दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन का समय दिया जा सकता है. गुरुवार को ही दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद इसे विचार के लिए गृह मंत्रालय भेजा गया था. गृह मंत्रालय की ओर से दोषी मुकेश की फाइल राष्ट्रपति को भेजी गई थी.
Ministry of Home Affairs (MHA) Sources: One of the convicts of 2012 Delhi gang rape case, Mukesh's mercy plea has been rejected by President Kovind, MHA has received the communication. pic.twitter.com/uwg3PMudG1
— ANI (@ANI) January 17, 2020
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इससे पहले दोषी विनय कुमार की तरफ से भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई थी लेकिन उसने खुद ही अपनी याचिका वापस ले ली थी. अब इस मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की जानी है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से फांसी की तारीख में कोई बदलाव किया गया है या नहीं. निर्भया की मां ने भी दोषियों को फांसी में देरी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा 2012 में जब यह घटना हुई तो जो लोग हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर इंसाफ के लिए उतरे थे आज वहीं फांसी में देरी कर रहे हैं.
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निर्भया की मां आशा देवी ने बीजेपी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों इस मामले में राजनीतिक कर रहे हैं. जानबूझ कर फांसी में देरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव से पहले महिला सुरक्षा का वादा दिया था. अब उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए. दोषियों को 22 जनवरी को ही फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए.
Source : News Nation Bureau