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निर्भया मामला: दोषी विनय का नया पैंतरा, दीवार पर दे मारा सिर, इलाज के बाद अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज

निर्भया मामले के दोषी विनय ने दीवार पर सिर मारकर सिर फोड़ने की कोशिश की है. इस में उसे मामूली चाटें भी आई हैं. घटना 16 फरवीर की बताई जा रही है.

Updated on: 20 Feb 2020, 12:03 PM

नई दिल्ली:

निर्भया मामले (Nirbhaya Gangrape case)  के दोषी विनय ने दीवार पर सिर मारकर सिर फोड़ने की कोशिश की है. इस में उसे मामूली चाटें भी आई हैं. घटना 16 फरवीर की बताई जा रही है. इसके बाद विनय को अस्पताल में भर्ती भी कराया. हालांकि इलाज के बाद अब उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. बता दें, निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया है.

दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आसा देवी ने कहा कि इससे पहले भी दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है लेकिन हमें उम्मीद है कि यह फाइनल डेथ वारंट होगा. उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में सात साल इंतजार किया है. इससे पहले कोर्ट ने 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी किया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. कोर्ट ने एक बार फिर 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी किया. इसे भी कानूनी पेचीदगियों के कारण रद्द करना पड़ा. अब इस मामले में एक बार फिर नया डेथ वारंट जारी किया गया है. 

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क्या थी दोषी विनय के वकील की अपील?

वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान दोषी विनय के वकील एपी सिंह ने बताया था कि विनय की मानसिक हालत ठीक नहीं है. उसे कई दिनों से खाना पीना भी छोड़ा हुआ है. ऐसे में इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने इस नया डेथ वारंट जारी कर दिया. 

कुल मिलाकर इस मामले में दोषी मुकेश, अक्षय और विनय के पास फांसी से बचने के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. इससे पहले एक बार अक्षय और एक बार विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के कारण डेथ वारंट रद्द कर दिया गया. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि अभी दोषी बार बार कोई न कोई बहाना बना कानून का मजाक बना रहे हैं. हर बार एक नई तारीख मिल रही है. दो बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकी है.

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पवन गुप्ता के पास विकल्प मौजूद

निर्भया गैंग रेप केस (Nirbhaya Gangrape case)  में पवन गुप्ता को छोड़ अन्य सभी दोषियों के दया याचिका और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. कोर्ट ने इस मामले में अब 14 दिन का समय देते हुए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. इन 14 दिनों में पवन गुप्ता को इन दोनों कानूनी विकल्पों का निपटारा करना होगा.