NIA की विशेष अदालत ने हाफिज सईद और सलाहुद्दीन के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आतंकवादी गतिविधियों के फंडिंग करने के आरोप में पाकिस्तान स्थित जमात-उद-दावा के संस्थापक और मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं.
नई दिल्ली:
एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आतंकवादी गतिविधियों के फंडिंग करने के आरोप में पाकिस्तान स्थित जमात-उद-दावा के संस्थापक और मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं.
एनआईए प्रवक्ता के मुताबिक, कश्मीर घाटी और भारत के अन्य हिस्सों में अशांति पैदा करने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों की खातिर धन मुहैया कराने में दोनों की संलिप्तता को देखते हुए एनआईए ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए जांच एजेंसी की विशेष अदालत का रुख किया था.
NIA Special Court issues Non Bailable Warrants (NBWs) against LeT founder Hafiz Muhammad Saeed & Hizbul Mujahideen chief Mohd Yusuf Shah Salahuddin in connection with #JammuAndKashmir terror funding case.
— ANI (@ANI) November 2, 2018
और पढ़ें : पाकिस्तान आम चुनाव से पहले फेसबुक ने हाफिज सईद को दिया झटका, डिलीट किये पार्टी के पेज
बता दें कि अमेरिका ने हाफिज सईद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करते हुए 10 मिलियन डॉलर घोषित कर रखा है. लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घुमता नजर आता है. अमेरिका ने एक दिन पहले ही हाफिज सईद के जमात को बैन करने के लिए कानून बनाने को कहा है. वहीं, सलाहुद्दीन जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले का रहने वाला है.
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