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NIA ने ISIS से जुड़े होने के शक में 6 राज्यों में 13 ठिकानों पर की छापेमारी 

NIA   ने ISIS से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में रविवार को छह राज्यों में 13 संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली. एनआईए की ओर से जारी बयान के मुताबिक  मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की.

Updated on: 31 Jul 2022, 04:33 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)   ने ISIS से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में रविवार को छह राज्यों में 13 संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली. एनआईए की ओर से जारी बयान के मुताबिक  मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई. एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन जिलों में छापेमारी की. वहीं, गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद जिले एनआईए ने छापामार कार्रवाई की. इसके अलावा, बिहार के अररिया जिले, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर शहर में छापे मारे गए. इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ जिले और उत्तर प्रदेश में देवबंद जिले में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. 


दरअसल, एनआईए ने  25 जून, 2022 को आईपीसी की धारा 153 ए और 153 बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 18 बी, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया था. एनआईए ने रविवार की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज/सामग्रियां बरामद हुई है. इसके साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है.

इसके अलावा, जांच एजेंसी ने फुलवारी शरीफ मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े होने के संबंध में गुरुवार सुबह से नालंदा जिले सहित बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की. सूत्रों ने बताया कि एनआईए द्वारा मामला दर्ज करने और मामले की गहन जांच शुरू करने के करीब एक हफ्ते बाद ये छापेमारी की गई है. बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है. ये सभी जगह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े लोगों के हैं.

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बताया जाता है कि पिछले तीन घंटे से चल रही छापेमारी में एनआईए की टीम पूरे घर की तलाशी ले रही है और हर चीज की जांच कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. इसके साथ ही इलाके में भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. एनआईए ने 22 जुलाई की रात को गृह मंत्रालय (एमएचए) के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन द्वारा जारी एक आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.