राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि उसने झारखंड के सरायकेला में 2019 में पांच पुलिसकर्मियों की हत्या की जांच के सिलसिले में प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी के सात सदस्यों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के सात आरोपियों के खिलाफ रांची में एनआईए की विशेष अदालत में तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें सोमा सरदार, अतुल महतो उर्फ प्रकाश महतो, राम प्रसाद मरडी, प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया गुलशन सिंह मुंडा उर्फ गड़ी मुंडा, रवि उर्फ सागर सिंह सरदार उर्फ बीरेन सिंह और डॉक्टर उर्फ प्रदीप मंडल शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि सोमा सरदार ने उस साजिश को रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके कारण हमला हुआ था।
अधिकारी ने कहा कि अन्य छह आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के अंडरग्राउंड कमांडर हैं और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी।
मामला 14 जून, 2019 को सरायकेला खेरसवां जिले के कुकरू हाट में भाकपा-माओवादी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस दल पर किए गए हमले से संबंधित है, जिसमें पांच पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी और उनके हथियार और गोला-बारूद लूट लिए गए थे।
झारखंड पुलिस ने 15 जून, 2019 को एक मामला दर्ज किया था, और इसने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उन सभी के खिलाफ दो आरोप पत्र दायर किए थे।
एनआईए ने 9 दिसंबर, 2020 को जांच अपने हाथ में ली थी और 15 अप्रैल, 2021 को भाकपा-माओवादी के वरिष्ठ कमांडरों सहित 18 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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Source : IANS