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डीजल वाहनों पर सख्त NGT का दिल्ली सरकार को निर्देश, जब्त की जाएं पुरानी गाड़ियां

NGT ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग कर और उन जगहों की पहचान करे जहां गाड़ियों को जब्त कर रखने के काम आ सके।

Updated on: 28 Nov 2016, 03:30 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत उन वाहनों को जब्त किया जाए जो डीजल पर चल रहे हैं।

साथ ही NGT ने कहा कि वो गाड़ियां पहले ही जब्त किया जा चुका है और बहुत दिनों से कबाड़ की तरह रखे हुए हैं, उन्हें भी तत्काल दिल्ली से हटाया जाए।

NGT ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग कर और उन जगहों की पहचान करे जहां गाड़ियों को जब्त कर रखने के काम आ सके। इस बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी गाड़ियों की जब्ती के लिए दो जगहों पर जमीन के सुझाव दिए।

इसी साल जुलाई में NGT ने दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को बैन करने की बात कही थी। लेकिन फैसला कागजों से आगे नहीं बढ़ सका है। हालांकि, अब यह खबर आ रही है कि दिल्ली आरटीओ ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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