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NGT का आदेश, आज रात से देश के प्रदूषित शहरों में पटाखों पर पूरी तरह बैन

देशभर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है. एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही.

Updated on: 09 Nov 2020, 11:10 AM

नई दिल्ली/एनसीआर:

देशभर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है. एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही.

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि उन शहरों/ कस्बों में जहां हवा की क्वालिटी मोडरेट है, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाज़त होगी. ऐसी जगहों पर भी दीवाली छठ पूजा, क्रिमसस जैसे उत्सवों पर सिर्फ 2 घण्टे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी.

देश में बाकी जगहो पर पटाखों पर बैन को लेकर फैसला स्टेट ऑथोरिटी पर निर्भर करता है. प्रदूषण की स्थिति को देखते हए राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश स्पेशल ड्राइव चला सकते है.

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया था. दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ेंगे. इससे पहले एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस जारी कर उनके राज्य में प्रदूषण को रोकने के उपाय की जानकारी मांगी थी.