एनजीटी का निर्देश, लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने पर देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना

प्लेन लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

प्लेन लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

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sankalp thakur
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एनजीटी का निर्देश, लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने पर देना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना

प्लेन लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने के आरोपों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन पर 50, 000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

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एनजीटी ने विमानन नियामक डीजीसीए से इस संबंध में सर्कुलर जारी करने को कहा है। एनजीटी के मुताबिक, 'एयरलाइन को बताया जाया कि वो इस बात का ध्यान रखें कि लैंडिंग के वक्त मानव मल न गिरे। अगर कोई एयरलाइंस एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसे 50,000 रुपए पर्यावरण मुआवजे के रूप में देना होगा।'

एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आवासीय क्षेत्रों पर विमान से मानव मल के डंपिंग का आरोप लगाया था।

Source : News Nation Bureau

NGT SWATANTRA KUMAR
      
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