प्लेन लैंडिंग के समय मानव मल हवाई जहाज से घरों पर गिराने के आरोपों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन पर 50, 000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
एनजीटी ने विमानन नियामक डीजीसीए से इस संबंध में सर्कुलर जारी करने को कहा है। एनजीटी के मुताबिक, 'एयरलाइन को बताया जाया कि वो इस बात का ध्यान रखें कि लैंडिंग के वक्त मानव मल न गिरे। अगर कोई एयरलाइंस एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है तो उसे 50,000 रुपए पर्यावरण मुआवजे के रूप में देना होगा।'
एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शिकायतकर्ता ने दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आवासीय क्षेत्रों पर विमान से मानव मल के डंपिंग का आरोप लगाया था।
Source : News Nation Bureau