एनजीटी ने हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य के पास डंपिंग साइट के निरीक्षण का निर्देश दिया

एनजीटी ने हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य के पास डंपिंग साइट के निरीक्षण का निर्देश दिया

एनजीटी ने हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य के पास डंपिंग साइट के निरीक्षण का निर्देश दिया

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक वन्यजीव अभयारण्य से सटे एक साइट के संयुक्त निरीक्षण के लिए निर्देश दिया है, जहां हरियाणा में पंचकुला नगर निगम ने कथित तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) संयंत्र को मंजूरी दिए जाने के बाद भी नगरपालिका ने ठोस कचरे को डंप करना जारी रखा है।

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एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और हरियाणा सरकार को खोल-है-रैतन वन्यजीव अभयारण्य से मुश्किल से 140 मीटर की दूरी पर एसडब्ल्यूएम संयंत्र के लिए आवंटित भूमि पर नगरपालिका के कचरे के डंपिंग की जांच करने का निर्देश दिया।

एनजीटी का निर्देश एक याचिकाकर्ता के इस आरोप के मद्देनजर आया है कि निगम ने एसडब्ल्यूएम संयंत्र के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की अनुमति के उल्लंघन में परियोजना स्थल पर सभी प्रकार के कचरे को डंप करना जारी रखा है। आवेदक ने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि भूजल को प्रदूषित करने से बचने के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

ट्रिब्यूनल ने समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वन्यजीव विभाग के साथ साइट की जांच करने के लिए सीपीसीबी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य वन्यजीव विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए संयुक्त पैनल बनाने का निर्देश दिया।

ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के पंचकुला जिले के झुरीवाला गांव में अपने आसपास के भूजल पर लैंडफिल के निगेटिव प्रभाव के बारे में संबंधित अधिकारियों से एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की प्रधान पीठ ने सोमवार (20 सितंबर) को अपने आदेश में कहा, समिति 15 दिनों के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित कर सकती है और साइट का दौरा करेगी। हितधारकों के साथ बातचीत कर सकती है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में उपचारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

ट्रिब्यूनल को सूचित किया गया था कि एनबीडब्ल्यू ने झुरीवाला साइट पर कचरे को डंप करने के लिए इस आधार पर मंजूरी दी थी कि निष्क्रिय कचरे के लिए लैंडफिल मानक डिजाइन पर आधारित होगा और इसे कवर किया जाएगा।

स्वीकृति इस शर्त पर दी गई थी कि अभयारण्य में अनुमत क्षेत्र के भीतर वन्यजीवों को निरंतर पानी और चारा उपलब्ध कराने के लिए एक जल संचयन संरचना स्थापित की जाएगी और लागत परियोजना प्रस्तावक द्वारा वहन की जाएगी।

लेकिन न तो प्रस्तावित जल संचयन संरचना की स्थापना की गई और न ही नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए कदम उठाए गए।

एनजीटी ने कहा, हमारी राय है कि इस मुद्दे पर पहले सांविधिक नियामकों सीपीसीबी, एचपीसीबी और मुख्य वन्यजीव वार्डन, हरियाणा की एक संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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