लोढ़ा समिति-बीसीसीआई मामले में 14 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
एक अन्य मामले की सुनवाई देर तक चलने के कारण इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया।
नई दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की याचिका पर सुनवाई को शुक्रवार को लगातार दूसरी बार टाल दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक, एक अन्य मामले की सुनवाई देर तक चलने के कारण इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने लोढ़ा पैनल द्वारा दायर तीसरे यथास्थिति रिपोर्ट पर पांच दिसंबर को होने वाली सुनवाई को मुख्य न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर के अस्वस्थ रहने के कारण टाला था, जो इस पीठ के अध्यक्ष हैं।
यह मामला 5 दिसंबर को भी प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रखा जाना था, लेकिन जस्टिस ठाकुर के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई 9 दिसंबर तक टल गई थी।
सर्वोच्च अदालत ने लोढ़ा समिति पर अंतिम सुनवाई 21 अक्टूबर को की थी। तब अदालत ने बीसीसीआई के राज्य संघों को तब तक फंड न देने को कहा था, जब तक वह समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करते।
सर्वोच्च अदालत ने 25 नवंबर को बीसीसीआई सुधार पर न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति द्वारा सौंपी गई तीसरी स्थिति रिपोर्ट पढ़ने के बाद सीएबी की याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई थी।
दरअसल लोढ़ा समिति और BCCI के बीच यह जंग पिछले दो सालों से जारी है। इस दौरान BCCI ने लोढ़ा समिति की 9 सिफारिशों को मान भी लिया था लेकिन लोढ़ा समिति इससे खुश नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट लोढ़ा समिति को लेकर BCCI को कई बार आदेश दे चुका है कि वह समिति की सभी सिफारिशों को माने लेकिन BCCI अपनी जिद पर अड़ा हुआ है।
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