/newsnation/media/post_attachments/images/2024/05/22/porsche-58.jpg)
Pune Porsche car( Photo Credit : social media)
Pune Porshe Accident: महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार पोर्श कार से हुए हादसे में नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. इस हादसे को दो लोगों को कुचलने वाले नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया है. इस मामले को लेकर जुवेनाइल कोर्ट फिर से सुनावाई कर सकता है. फिलहाल नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया है. इसका अर्थ है कि उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि बीते दिनों पुणे के बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे वेदांत अग्रवाल ने पार्टी से लौटते समय अपनी पोर्श कार से साफ्टवेयर इंजीनियर युवक-युवती की बाइक को टक्कर मारी थी. इस हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. हादसे के दौरान वेदांत शराब के नशे में बताया गया था. उस समय सड़क पर राहगीरों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली. उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस पर आरोप है कि शुरुआत में उसने लापरवाही बरती. आरोपी को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी गई थी.
ये भी पढ़ें: Delhi Metro Timing: दिल्ली में चुनाव को लेकर बदली मेट्रो की टाइमिंग, वोटिंग के दिन ये रहेगा शेड्यूल
अदालत नए सिरे से सुनवाई कर सकती है
ताजा अपडेट है कि नाबालिग को रिमांड होम लाया गया है. यहां पर कागजी कार्रवाई जारी है. कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नाबालिग को गेट के अंदर किया जाएगा. अदालत के पेपर रिमांड होम के अफसरों के सुपुर्द किया जाएगा. रिमांड होम भेजने का अर्थ है कि नाबालिग को जो पहले जमानत दी गई, बाद में वह रद्द हो गई.इस मामले में अदालत नए सिरे सुनवाई कर सकती है.
क्या है मामला
पुणे में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर हाई स्पीड पोर्श गाड़ी से एक युवक-युवती को कुचल डाला. इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में नाबालिग को पकड़ लिया गया है. उसे जुवेनाइल अदालत में पेश किया गया. जवेनाइल अदालत से उसे 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी गई थी. इसे लेकर सवाल खड़े किए गए. कोर्ट ने इस दौरान 300 शब्द का रोड सेफ्टी पर निबंध लिखने का आदेश दिया. वहीं नशे की लत को लेकर काउंसलिंग के लिए भेजा गया था. वहीं पिता को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं जिस बार में बैठकर नाबालिग ने शराब पी, उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया. लोगों का कहना था कि इतने संगीन मामले में अपराधी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया गया.
Source : News Nation Bureau