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दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका को हाई कोर्ट के वकील विजय शंकर शुक्ला ने दाखिल किया है। याचिका में हिन्दु लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच हुआ निकाह के बाद मुस्लिम पति को ट्रिपल तलाक का हक न देने की मांग की गयी है
याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल मुस्लिम महिलाओं का मामला है जबकि इस प्रथा से वह हिंदू महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने मुसलमानों से शादी कर रखी है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की बेंच शुक्रवार को करेगी।
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याचिका में दावा किया गया है कि निकाहनामा उर्दू में होने के चलते उसे ट्रिपल तलाक और मुस्लिम लड़के के बहुविवाह के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे मामले में जहां लड़की हिन्दू है वहां ट्रिपल तलाक और मुस्लिम पति द्वारा बहुविवाह को गलत ठहराया जाए, साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करार दिया जाना चाहिए।
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बता दें कि ट्रिपल तलाक को लेकर देश में कई मामले सामले आ रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए लगातार मुखर रहें है। उनका मानना है कि ये मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय है।
HIGHLIGHTS
- ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका दाखिल की गई है
- याचिका को मुस्लिम लड़के से निकाह करने वाली एक हिंदू लड़की की ओर से दाखिल की है
- याचिका में लड़की की मांग है कि उसके मुस्लिम पति को ट्रिपल तलाक का हक ना दिया जाए
Source : News Nation Bureau
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