अगर सड़क बनाई खराब तो ठेकेदारों का भी कटेगा 'ट्रैफिक चालान', नितिन गडकरी ने दी चेतावनी

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

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Deepak Pandey
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अगर सड़क बनाई खराब तो ठेकेदारों का भी कटेगा 'ट्रैफिक चालान', नितिन गडकरी ने दी चेतावनी

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा. नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए पेनल्टीज और जुर्माने की राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

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एक सितंबर से पूरे देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. यह विधेयक यातायात के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले में भारी जुर्माना लगाता है. संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है.

अब परिवहन मंत्री ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर जुर्मान का प्रावधान किया है. नए नियम के तहत अब किसी ठेकेदार ने खराब सड़क बनाई तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा. सड़क के ठेकेदारों की ओर से फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रोड की रखरखाव में लापरवाही करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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बता दें कि नए मोटर व्हीकर एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन चालकों का चालान काट रही है. इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब यातायात नियम का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना लग रहा है. पिछले दिनों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात का उल्लंघन करने पर ओवरलोड ट्रक पर छह लाख का जुर्माना ठोका था.  

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