Advertisment

GST दर में बदलाव के बाद आज से होटलों में खाना हुआ सस्ता, 178 प्रोड्क्टस के घटे दाम

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े बदलाव के बाद बुधवार से नई दरें लागू हो गई। यानी 178 पोड्क्ट्स की कीमतों में कमी आएगी साथ ही होटलों में खाना भी बुधवार से सस्ता हो गया।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
GST दर में बदलाव के बाद आज से होटलों में खाना हुआ सस्ता, 178 प्रोड्क्टस के घटे दाम

GST दर में बदलाव के बाद आज से होटलों में खाना हुआ सस्ता (फाइल फोटो)

Advertisment

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े बदलाव के बाद बुधवार से नई दरें लागू हो गई। यानी 178 पोड्क्ट्स की कीमतों में कमी आएगी साथ ही होटलों में खाना भी बुधवार से सस्ता हो गया।

10 नवंबर को जीएसटी काउंसिल ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 फीसदी कर दिया था। पहले इन वस्तुओं को 28 फीसदी के कर दायरे में रखा गया था।

बुधवार से होटलों को छोड़कर सभी किस्म के रेस्तरां में खाना सस्ता हो गया। इन पर अब 5 फीसदी कर लगाया जा रहा है।

जिन होटल के कमरों का किराया 7,500 रुपये या उससे अधिक है, वहां के रेस्तरांओं को 18 फीसदी की दर से जीएसटी चुकाना होगा, साथ ही उन्हें इनपुट क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा।

जिन वस्तुओं पर अब 18 फीसदी लगेगा जीएसटी

इलेक्ट्रिकल आइटम्स

लैंप और लाइट फिटिंग के सामान, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, इलेक्ट्रिक कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, पैनल, कंसोल, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, पंप्स, कंप्रेसर, सॉकेट और फ्यूज व अन्य उपकरण शामिल हैं।

और पढ़ें: 'रसगुल्ले' की लड़ाई में ओडिशा पर भारी पड़ा पश्चिम बंगाल

इसके अलावा रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी शामिल है।

कंस्ट्रक्शन आइटम्स

शॉवर, सिंक, वॉशबेसिन, सेनेटरी वेयर, सभी प्रकार के सिरेमिक टाइल, सीट्स जैसे प्लास्टिक के सामान, पार्टिकल या फाइबर बोर्ड या प्लाईवुड। इसके अलावा कपड़े, चमड़े के कपड़ों के सामान, संगमरमर, ग्रेनाइट के बने सामान, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर भी शामिल है।

ट्वायलेटरीज़

हेयर क्रीम, हेयर डाई, शेविंग के सामान, रेजर और रेजर ब्लेड, डियोड्रेंट, परफ्यूम, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, मेकअप के सामान, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस। इसके साथ ही डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल में काम आने वाले सामान शामिल हैं।

किचेनवेयर और इससे जुड़ी दूसरी वस्तुएं

कोको बटर, फैट और तेल, कटलरी, स्टोव, कुकर और नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लायंसेज़ में बदलाव हुआ है।

फर्नीचर

ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, फर्नीचर और गद्दे व बिस्तर शामिल हैं।

मशीनें

अग्निशमक उपकरण, बुलडोजर्स, लोडर, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान, रोड रोलर्स, एस्केलेटर और कूलिंग टॉवर शामिल हैं।

अन्य वस्तुएं

चॉकलेट, च्यूइंग गम, सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रंक (लोहे का बक्सा), फैन, प्लास्टिक के सामान, लकड़ी के बने सामान और लकड़ी के फ्रेम। इसके अलावा कृत्रिम फूल, पत्ते और कृत्रिम फल, पाउडर, चश्मे और दूरबीन, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान, चश्मे और दूरबीन, रबर ट्यूब और रबर के बने तरह तरह के सामान शामिल हैं। इसके साथ ही कंक्रीट और कृत्रिम पत्थर से बने सामान, वॉल पेपर, ग्लास शामिल हैं।

12 फीसदी लगेगा जीएसटी

प्रिंटिंग इंक, टोपी, डायबिटीज़ के मरीजों का भोजन, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, कृषि, बागवानी, वनों से जुड़ी वस्तुएं और सेवा, कटाई मशीनें और उनके सामान, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान शामिल हैं।

वे वस्तुएं जिनपर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, चटनी पाउडर, कपास के बुने हुए कपड़े, फिशिंग से जुड़े सामान शामिल हैं।

और पढ़ें: हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले अरविंद केजरीवाल

Source : News Nation Bureau

Rates Arun Jaitley restaurant GST bill finance-minister
Advertisment
Advertisment
Advertisment