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मैसूर विश्वविद्यालय ने शाम 6.30 बजे के बाद छात्राओं की आवाजाही पर लगाई रोक

मैसूर विश्वविद्यालय ने शाम 6.30 बजे के बाद छात्राओं की आवाजाही पर लगाई रोक

Updated on: 27 Aug 2021, 11:35 PM

बेंगलुरू:

मैसूर विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के मद्देनजर शुक्रवार से शाम 6.30 बजे के बाद परिसर में छात्राओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश, शहर में सामूहिक बलात्कार की घटना की पृष्ठभूमि के खिलाफ, आक्रोश पैदा हुआ, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर जी हेमंथा कुमार ने शनिवार तक आदेश को ठीक करने का आश्वासन दिया।

आदेश में कहा गया है कि शाम 6.30 बजे के बाद कैंपस में छात्राओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उन्हें निर्धारित समय के बाद परिसर में कहीं भी बैठने पर भी रोक लगा दी गई है।

मैसूर सामूहिक बलात्कार की पृष्ठभूमि के खिलाफ पुलिस के मौखिक निर्देश के बाद यह निर्देश जारी किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर से सटे प्रसिद्ध कुक्कराहल्ली झील परिसर में और प्रकृति प्रेमियों द्वारा अक्सर लोगों की एंट्री भी शाम 6.30 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दी जाएगी।

विश्वविद्यालय ने परिसर में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

आदेश के बारे में पूछे जाने पर, कुलपति ने कहा, पुलिस विभाग द्वारा परिसर में छात्राओं की सुरक्षा पर चिंता जताने के बाद यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें एकांत स्थान है। छात्राओं की सुरक्षा के हित में दिशानिर्देश जारी किया गया है।

उन्होंने कहा, आदेश का उद्देश्य परिसर में एकांत स्थानों पर छात्राओं की आवाजाही को रोकना है। कुक्कराहल्ली झील क्षेत्र घने वनस्पतियों के कारण लगभग एक जंगल जैसा दिखता है। इसलिए इस तरह के किसी भी अपराध को रोकने के लिए देर शाम के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने कहा, कैंपस में हम छात्राओं को बताना चाहते थे कि अकेले जाने के बजाय उन्हें अपने दोस्त के साथ जाना चाहिए। रजिस्ट्रार की तरफ से संदेश के शब्द गलत हो गए हैं। मैं इसे ठीक करवा दूंगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.