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सेंट स्टीफेंस कॉलेज एडमिशन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

सेंट स्टीफेंस कॉलेज एडमिशन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Updated on: 01 Jun 2022, 05:15 PM

नयी दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में सामान्य श्रेणी के छात्रों के एडमिशन में साक्षात्कार को 15 प्रतिशत वेटेज दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया।

सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने चालू शैक्षणिक सत्र में सामान्य श्रेणी के छात्रों के एडमिशन में साक्षात्कार को 15 प्रतिशत का वेटेज तथा संयुक्त यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा को 85 प्रतिशत वेटेज को देने का फैसला किया है।

कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के एक छात्र ने जनहित याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि साक्षात्कार को वेटेज देने से चयन समिति को एडमिशन में भेदभाव करने का मौका मिलेगा।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद कॉलेज प्रशासन तथा अन्य को नोटिस भेजा। इस मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई तक के लिए स्थगित की गई है।

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