सीबीआई ने इंदौर की कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का दर्ज किया मामला, तलाशी ली
सीबीआई ने इंदौर की कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का दर्ज किया मामला, तलाशी ली
नई 22 अक्टूबर:
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को इंदौर स्थित निजी कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ करीब 30 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में तलाशी ली और मामला दर्ज किया।सीबीआई ने भोपाल और इंदौर में आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
सीबीआई के अनुसार, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदौर की शिकायत पर इंदौर स्थित उक्त निजी कंपनी और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
यह आरोप लगाया गया था कि कर्ज लेने वाली कंपनी ने 2014 से 2017 की अवधि के दौरान अपने निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के साथ साजिश में धोखाधड़ी की और बैंक ऑफ बड़ौदा से 29.41 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी की।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त निजी कंपनी ने आईडीबीआई बैंक द्वारा दिये गये ऋण सुविधाओं को लेने के बाद 13 सितंबर, 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 36 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी लोन और ट्रम लोन को आगे बढ़ा दिया था।
उक्त ऋण खाता 2 मई, 2017 को एनपीए बन गया और बाद में आरबीआई को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया। बकाया ऋण राशि 29.41 करोड़ रुपये था।
यह भी आरोप लगाया गया था कि फोरेंसिक अकाउंटिंग से कंपनी द्वारा धन की हेराफेरी और फंड के डायवर्जन का खुलासा हुआ था।
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