चयन समिति की दूसरी बैठक में भी नहीं बनी नए CBI चीफ के नाम पर सहमति

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शुक्रवार शाम को एक उच्चस्तरीय चयन समिति की बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक का चयन होगा.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शुक्रवार शाम को एक उच्चस्तरीय चयन समिति की बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक का चयन होगा.

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Vineeta Mandal
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चयन समिति की दूसरी बैठक में भी नहीं बनी नए CBI चीफ के नाम पर सहमति

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के नए निदेशक को चुनने के लिए शुक्रवार को सेलेक्शन कमेटी की बैठक हो चुकी है. इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि बैठक में क्या फैसला लिया गया.सीबीआई निदेशक पद के लिए 33 उम्मीदवारों को चुना गया है.खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों में से मध्य प्रदेश के डीजीपी आरके शुक्ला को सीबीआई निदेशक पद का अहम दावेदार बताया जा रहा है.

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गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने पूछा था कि सीबीआई में कबतक अंतरिम निदेशक की स्थिति बनी रहेगी, जिसका सरकार ने जवाब दिया. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र से कहा था कि सीबीआई निदेशक का पद संवेदनशील है और सरकार को अबतक एक नियमित निदेशक नियुक्त कर देना चाहिए था.

महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की उच्चस्तरीय समिति शुक्रवार शाम बैठक कर नए निदेशक की नियुक्ति पर निर्णय लेगी.

पीठ, कॉमन कॉज नामक एनजीओ की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विवादास्पद परिस्थितियों में पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को हटाने के बाद एम. नागेश्वर राव की सीबीआई अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई है.

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पीठ ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया अबतक खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यह पहले से ही पता था कि वर्मा जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

वेणुगोपाल ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र ने आईपीएस अधिकारी राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त करने से पहले समिति की मंजूरी ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है.

Source : IANS

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