SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ दायर याचिका को नई बेंच सुनेगी, टली सुनवाई
SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) एक्ट में सरकार की ओर से किए गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने सरकार की ओर से किए गए संसोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया.
नई दिल्ली:
SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) एक्ट में सरकार की ओर से किए गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने सरकार की ओर से किए गए संसोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया. अब इस मामले की सुनवाई के लिए CJI नई बेंच का गठन करेंगे. नई बेंच SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका और सरकार की ओर से कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी.
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सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी/एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया.
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था. उसके बाद से कुछ संगठनों ने इसके विरोध में भारत बंद का आयोजन किया था और उस समय जबर्दस्त हिंसा हुई थी. इसके अलावा तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था. उसके बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद प्रावधानों को बहाल करने के लिए संविधान में संशोधन कराया था.
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