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नीट पीजी-21: खाली सीटें भरने के लिए अतिरिक्त राउंड की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- काउंसलिंग की एक सीमा होनी चाहिए

नीट पीजी-21: खाली सीटें भरने के लिए अतिरिक्त राउंड की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- काउंसलिंग की एक सीमा होनी चाहिए

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि नीट-पीजी-2021 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की एक सीमा होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की एक सीमा होनी चाहिए और अगर काउंसलिंग के आठ-नौ राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो छात्र 1.5 साल के बाद अधिकारों का दावा नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्रों को शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके दाखिला नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नीट पीजी 2021 में 1,456 सीटों को भरने के लिए विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराने की अपील करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष अदालत अब शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी।

न्यायमूर्ति शाह और न्यायमूर्ति बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग के राउंड की संख्या की एक सीमा होनी चाहिए। जस्टिस शाह ने कहा, कई सालों से सीटें खाली हैं और यह पहली बार नहीं है.. हर अभ्यास की एक सीमा होनी चाहिए और 10 राउंड के बाद भी सीटें खाली रह सकती हैं।

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आगे कहा, 8 या 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली हैं और छात्र 1.5 साल बाद अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। क्या अब यह कहा जा सकता है कि 1.5 साल बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किया जाएगा।

यह देखते हुए कि यह तीन साल का कोर्स है, पीठ ने कहा, शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता.. मान लीजिए कि आप 6 महीने से भूखे हैं, क्या आप 1 दिन में सब कुछ खा सकते हैं? नहीं..शिक्षा ऐसी ही है।

केंद्र के वकील ने कहा कि नीट पीजी-2021 उत्तीर्ण करने वालों ने फरवरी से कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया है, और यदि रिक्त सीटों को अभी भरा जाता है, तो वे छह महीने से अधिक समय तक कक्षा से पीछे रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षकों को उन छात्रों को भी पढ़ाना होगा जो नीट पीजी-2022 में भाग लेंगे।

केंद्र के वकील ने स्पष्ट किया कि 1,456 खाली सीटों में से अधिकांश गैर-नैदानिक (नॉन क्लीनिकल) या शिक्षण में हैं, और कोई भी शिक्षण क्षेत्र में नहीं जाना चाहता और कोई भी डिपॉजिट के लिए नहीं आया। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा, ये सीटें ली गई हैं, लेकिन प्रवेश नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि निजी कॉलेजों में लगभग 1,100 सीटें हैं और वे कहीं अधिक महंगी हैं, और कोई भी इन सीटों पर भाग नहीं लेना चाहता है।

नेशनल मेडिकल काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने प्रस्तुत किया कि नीट-पीजी 2021 के लिए काउंसलिंग को 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद बंद कर दिया गया था - स्टेट काउंसलिंग के 4 राउंड, एआईक्यू (ऑल इंडिया कोटा) काउंसलिंग के 4 राउंड और एआईक्यू राउंड के लिए एक और राउंड आयोजित किया गया था।

इस मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि नीट-पीजी-21 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के चार दौर संपन्न हो चुके हैं और 1,456 सीटें खाली रह गई हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद है। डीजीएचएस ने कहा कि चूंकि सॉफ्टवेयर बंद है इसलिए सीटों को भरने के लिए आगे के राउंड आयोजित नहीं किए जा सके।

डीजीएचएस ने एक हलफनामे में कहा कि सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन काउंसलिंग 2021 के लिए किया गया था, बंद है और पीजी काउंसलिंग 2021 में भाग लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी भी शुरू की गई है। इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने देर से प्रार्थना की है और यह आगामी काउंसलिंग सत्र, नीट-पीजी 2022 के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और दो शैक्षणिक सत्रों के लिए एक साथ काउंसलिंग चलाना भी मुश्किल है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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