नड्डा का ऐलान, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शनिवार को उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा हुई. इस बैठक में कई नामों पर गौर करने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है.
highlights
- बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति के नाम पर फैसला
- पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है
- देश के अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को होगा मतदान
नई दिल्ली:
बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शनिवार को उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा हुई. इस बैठक में कई नामों पर गौर करने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है. जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है.
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बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी शामिल हुए. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ने दोपहर में पीएम मोदी (PM Modi) से मुलाकात की थी. इससे पहले जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से भेंट की थी.
पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि खुशी है कि धनखड़ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं. धनखड़ ने युवाओं के लिए काम किया है. जगदीप धनखड़ विनम्रता के लिए जाने जाते हैं. वहीं, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है.
19 जुलाई तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इच्छुक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे. देश के अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा. 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनने के लिए दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे. वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी और चुनाव के परिणाम भी आएंगे.
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अगर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों ही खेमे उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमत हो जाते हैं और आम सहमति बन जाती है तो वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
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