एनडीए गठबंधन की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने SC/ST एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार यचिका दाखिल की है। एलजेपी ने याचिका में अपील की है कि इस मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जाए और उन्हें पक्षकार बनाया जाए।
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में अग्रिम ज़मानत की इजाज़त देने वाले फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 20 मार्च को दिए अपने फैसले में SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जांच की बात करते हुए दिशानिर्देश जारी किए थे।
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आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने एक बिल्डर को अग्रिम जमानत भी दे दी।
हालांकि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस ज़मानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की बात मंजूर कर ली है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के मुख्य फैसले में किसी भी प्रकार के दखल से इंकार कर दिया है।
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Source : News Nation Bureau