logo-image

आगरा में इटावा के बीजेपी सांसद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी (लीड)

आगरा में इटावा के बीजेपी सांसद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी (लीड)

Updated on: 24 Sep 2021, 10:50 PM

आगरा:

आगरा की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा के सांसद राम शंकर कठेरिया और उनकी पार्टी के सहयोगियों के खिलाफ 2009 में आगरा छावनी जीआरपी द्वारा 11 साल पहले मामला दर्ज किया गया था। दर्ज 11 साल पुराने मामले के संबंध में अदालत में पेश होने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ अब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने इस मामले में अंतिम बहस के लिए अगली तारीख 27 सितंबर तय की है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील शशि शर्मा ने कहा कि भाजपा सांसद पर 26 सितंबर, 2009 को आगरा कैंट जीआरपी द्वारा आगरा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ की मांग करने वाले वकीलों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी सहित अन्य पार्टी कार्यकतार्ओं के साथ रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कथित तौर पर ट्रेन संचालन को रोक दिया था।

राजा मंडी स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक इंद्रवीर सिंह की शिकायत पर जीआरपी ने भारतीय रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

शर्मा ने कहा कि कठेरिया का बयान 16 सितंबर को अदालत में दर्ज किया गया था। गुरुवार को उन्हें अदालत में पेश होना था, लेकिन वह और उनके वकील पेश नहीं हुए थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.