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MP नवनीत और MLA रवि राणा को 6 मई तक भेजा गया जेल

नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

Updated on: 24 Apr 2022, 02:03 PM

highlights

  • बांद्रा की अदालत ने 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेजा
  • धारा 153-ए और 34 के तहत गिरफ्तार किए गए थे राणा दंपत्ति
  • अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेगी

मुंबई:

मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मसले पर कल शाम गिरफ्तार की गई अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा की एक अदालत ने रविवार को 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. अदालत इस प्रकरण में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेगी. गौरतलब है कि शनिवार को इसी मसले पर दिन भर हंगामा हुआ था. शिवसैनिकों ने खार स्थित उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया था. फिर नवनीत और रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

नवनीत राणा को भायखला महिला जेल की तरफ तो रवि राणा को आर्थर रोड सेंट्रल जेल की तरफ पुलिस की गाड़ी से रवाना किया गया है. गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने दो दिनों के हाई-वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा का अंत करते हुए शनिवार शाम को अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति बडनेरा विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अपनी योजना स्वत: वापस ले ली. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 34 के साथ बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा धारा 37(1) और 135 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है.

शिवसेना कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद खार पुलिस स्टेशन ने 36 वर्षीय नवनीत राणा और 40 वर्षीय रवि राणा दंपति के खिलाफ कार्रवाई की. खुद को 'किसान' बताने वाले इस दंपति पर शांति व्यवस्था भंग करने और भड़काऊ बयान देने के आरोप हैं. राणा दंपति ने एक जवाबी कदम में पुलिस उपायुक्त मंजूनाथ शिंगे को ठाकरे, शिवसेना सांसद संजय राउत और परिवहन मंत्री अनिल परब और 500-600 शिवसैनिकों व शिवसेना के विभिन्न नेताओं के खिलाफ शिकायत भी सौंपी.