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National Medical Commission Bill 2019: प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी पर लगेगी रोक, जानें कैसे

कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो मैनेजमेंट कोटे की सीटों को एक-एक करोड़ रुपये में अयोग्य छात्रों को बेच देते थे, लेकिन बिल के पास होने के बाद कॉलेजों की इस मनमानी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी

Updated on: 31 Jul 2019, 02:57 PM

नई दिल्ली:

National Medical Commission Bill 2019 (NMC) लोकसभा में पास हो गया है. ये बिल अब राज्यसभा में पास होना है. बताया जा रहा है कि अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो इससे मेडिकल छात्रों का काफी फायदा होगा. इसमें सबसे बड़ा फाया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मनचाही फीस वसूलने पर ब्रेक लगना है. दरअसल कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो मैनेजमेंट कोटे की सीटों को एक-एक करोड़ रुपये में अयोग्य छात्रों को बेच देते थे. ये कॉलेज साढ़े चार वर्षीय एमबीबीएस के लिए हर साल करीब 15 से 25 लाख रुपये तक सालाना की फीस वसूलते हैं. लेकिन बिल के पास होने के बाद कॉलेजों की इस मनमानी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी.

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60 हजार सीटों पर सरकार तय करेगी फीस

दरअसल इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट कॉलेजों की 20 हजार सीटों पर फीस सरकार तय करेगी. फिलहाल देश में मेडिकल की 80 हजार सीटे हैं. इनमे आधी यानी 40 हजार सीटे सरकार के पास है और बाकी 40 हजार सीटे प्राइवेट कॉलेजों के पास हैं. ऐसे में अगल ये बिल पास हो गया तो प्राइवेट कॉलेजो की 40 हजार सीटों की 50 फीसदी सीटों पर भी सरकार फीस तय कर सकेगी.

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काबिल छात्रों को मिलेगा एडमिशन

इस तरह सरकार 60 हजार सीटों पर फीस तय कर सकेगी. इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी नीट पास करना होगा. केवल डोनेशन के दम पर छात्रों को एडमिन नहीं मिल सकेगा. इससे अयोग्य छात्रों को एडमिशन मिलने पर रोक लगेगी और केवल वहीं छात्र एडमिशन पा सकेंगे जो वाकई काबिल हैं.