बोधगया मंदिर विस्फोट मामले में जेएमबी के 8 आतंकी दोषी करार
बोधगया मंदिर विस्फोट मामले में जेएमबी के 8 आतंकी दोषी करार
नई दिल्ली:
पटना में एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आठ आतंकवादियों को जनवरी 2018 में तीन आईईडी लगाने के लिए दोषी ठहराया, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ था।अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह विस्फोट दलाई लामा और पूर्वी राज्य के तत्कालीन राज्यपाल की निर्धारित यात्रा से पहले हुआ था। आईईडी बिहार में बोधगया मंदिर परिसर और उसके आसपास प्लांट किए गए थे।
एनआईए अदालत ने सबूतों को देखने और बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद आठ व्यक्तियों को दोषी ठहराया।
बयान में कहा गया है कि अदालत ने जेएमबी आतंकवादियों - पी. शेख, अहमद अली, नूर आलम मोमिन, आदिल शेख, दिलवर हुसैन, अब्दुल करीम उर्फ कोरीम, मुस्तफिजुर रहमान उर्फ शाहीन और आरिफ हुसैन को आईपीसी की धारा 121ए, 122, 123 तथा यूएपीए अधिनियम की धारा 16, 18, और 20 के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत भी आतंकवादियों को दोषी ठहराया गया है।
एनआईए ने 3 फरवरी, 2018 को मामला दर्ज किया था।
पहला इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) कालचक्र मैदान के गेट नंबर 5 पर पाया गया था और इसे सुरक्षित करने के दौरान इसमें विस्फोट हो गया था। दो और आईईडी बाद में श्रीलंकाई मठ के पास और महाबोधि मंदिर के गेट नंबर 4 की सीढ़ियों पर पाए गए थे।
एनआईए द्वारा की गई जांच में पाया गया कि गणमान्य व्यक्तियों के दौरे से पहले दोषी व्यक्तियों ने बोधगया मंदिर परिसर में आईईडी लगाकर साजिश रची थी।
जेएमबी के आतंकवादियों ने एक दूसरे से संपर्क किया था, एक साथ यात्रा की थी, साजिश रची थी और विस्फोटक खरीदे थे। पूरी योजना के बाद इन तीनों आईईडी को बोधगया मंदिर परिसर में प्लांट किया गया।
2018 में, तीन गिरफ्तार आरोपियों - पी. शेख, अहमद अली और नूर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और बाद में 2019 में 6 और व्यक्तियों - आदिल शेख, दिलवर हुसैन, अब्दुल करीम उर्फ कोरीम, मुस्तफिजुर रहमान, जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर और आरिफ हुसैन के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
एनआईए की विशेष अदालत शुक्रवार को दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को 17 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
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