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एनआईए ने मानव तस्करी मामले में 13 बांग्लादेशियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

एनआईए ने मानव तस्करी मामले में 13 बांग्लादेशियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

Updated on: 07 Sep 2021, 12:25 AM

बेंगलुरु:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को मानव तस्करी के एक मामले में 13 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बेंगलुरु की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

यह घटना सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले की कर्नाटक पुलिस द्वारा जांच के दौरान सामने आई।

आरोपपत्र रफीक उर्फ अशरफ मंडल उर्फ बॉस रफी, सोबुज शेख, मोहम्मद रफीकदुल इस्लाम रिदॉय, रकीबुल इस्लाम, मोहम्मद बाबू मोल्ला, मोहम्मद आलमी हुसैन, मोहम्मद दलीम, हुसैन एमडी अजीम, मोहम्मद जमाल, इनामुल हक शुजान, मोहम्मद रूहुल अमीन, रिदा इस्लाम और मोहम्मद मिलन बिस्वासके खिलाफ दायर किया गया है।

आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता, विदेशी अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दायर किया गया है।

मामला सबसे पहले 8 मई को राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

बेंगलुरु में एक किराए के आवास पर पुलिस द्वारा छापेमारी के बाद 13 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जहां से सात महिलाओं और एक बच्चे, सभी बांग्लादेशी नागरिकों को चार मानव तस्करों की हिरासत से बचाया गया था। एनआईए ने 13 जुलाई को जांच अपने हाथ में लेने के बाद मामला फिर से दर्ज किया था।

जांच से पता चला है कि 13 व्यक्ति बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए थे। वे बांग्लादेश की महिलाओं को बहला-फुसलाकर नौकरी का झांसा देकर भारत में तस्करी कर ला रहे थे।

इसके बाद महिलाओं को किराए के मकान में रखा गया जहां उनका यौन शोषण किया गया। आरोपी व्यक्तियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे भारतीय पहचानपत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.