बांग्लादेशी मानव तस्करी मामले में एनआईए की कर्नाटक में तलाशी
बांग्लादेशी मानव तस्करी मामले में एनआईए की कर्नाटक में तलाशी
बेंगलुरू:
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बांग्लादेशियों से जुड़े एक मानव तस्करी मामले में जाली दस्तावेजों के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और उपकरणों को जब्त कर लिया है।एनआईए के एक बयान के अनुसार, एनआईए ने शनिवार को एक संदिग्ध के परिसर में बेंगलुरु शहर में दो स्थानों पर तलाशी ली थी, जिस पर रविवार को बांग्लादेशी तस्करों और तस्करी पीड़ितों के लिए फर्जी आईडी प्रूफ दस्तावेज बनाने में शामिल होने का संदेह है।
कर्नाटक पुलिस द्वारा किराए के घर पर छापेमारी से संबंधित 13 आरोपियों के खिलाफ राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में मूल रूप से 8 जून को मामला दर्ज किया गया था, जहां 7 बांग्लादेशी महिलाओं और एक बच्चे को मानव तस्करों की हिरासत से बचाया गया था। महिलाओं को नौकरी दिलाने के बहाने बांग्लादेश से भारत लाया गया था, लेकिन उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था।
एनआईए ने बाद में 13 जुलाई को धारा 370, 343 आईपीसी, 1860, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के तहत मामला फिर से दर्ज किया था।
तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, जाली दस्तावेज बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन सहित छह डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
अधिकारियों ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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