logo-image

ओवरफ्लो सीवर लाइन और दूषित पानी की शिकायतों को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा

ओवरफ्लो सीवर लाइन और दूषित पानी की शिकायतों को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा

Updated on: 16 Feb 2023, 02:45 AM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में विष्णु गार्डन क्षेत्र के एनडब्ल्यू ब्लॉक के निवासियों को ओवरफ्लो सीवर लाइन और दूषित पानी के चलते अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर की गई शिकायतों पर कार्यवाही न करने को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

आयोग ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में विष्णु गार्डन क्षेत्र में कॉलोनी के नालों में जीन्स डाइंग यूनिट द्वारा अनुपयुक्त तरीके से औद्योगिक कचरे को फेंका जा रहा है, जो आवासीय क्षेत्र में नालियों के साथ-साथ सीवेज लाइनों को अवरुद्ध करता है। कॉलोनी की सड़कों पर सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पीने का पानी भी दूषित हो गया है। निवासियों द्वारा नगर निगम को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आयोग ने पाया है कि यदि सत्य है तो ये लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसको लेकर आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार औद्योगिक इकाई के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(5) में आम जनता का हित उल्लिखित है जिसमें कई मुद्दे शामिल हैं, जो लोक कल्याण, सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को प्रभावित करते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के सामाजिक-आर्थिक न्याय को प्राप्त करना है।

आयोग ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठापित जीवन की अभिव्यक्ति का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें आजीविका का अधिकार, बेहतर जीवन स्तर और घर या कार्यस्थल पर रहने के दौरान स्वच्छता की स्थिति शामिल है। इसलिए, व्यापक जनहित में अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में नागरिकों के उपरोक्त अधिकारों की रक्षा करना राज्य का मूलभूत कर्तव्य है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.