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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को दिए जांच के आदेश

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ जांच के लिए इनकम टैक्स को हरी झंडी दे दी है।

Updated on: 12 May 2017, 05:28 PM

highlights

  • नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को झटका
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली:

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है।

हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हरी झंडी दे दी है। बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नेइस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा।

यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है।

आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी। जिसने नैशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड (एजेएल) को टेकओवर किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था।

सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
वहीं गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक रुप से निशाना बनाया जा रहा है।

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बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा।

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