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सोनिया गांधी-राहुल गांधी (फाइल फोटो)
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है।
हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हरी झंडी दे दी है। बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नेइस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।
बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा।
यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है।
आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी। जिसने नैशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड (एजेएल) को टेकओवर किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था।
Delhi High Court clears way for Income Tax Department to investigate the National Herald Case. pic.twitter.com/qSO9RivGma
— ANI (@ANI_news) May 12, 2017
सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।
स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
वहीं गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक रुप से निशाना बनाया जा रहा है।
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बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा।
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HIGHLIGHTS
- नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को झटका
- दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को दिए जांच के आदेश
Source : News Nation Bureau