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नेशनल हेराल्ड केस: 17 नवंबर को अगली सुनवाई, कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से मांगे सबूत
शनिवार यानी आज पाटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस को प्रभावित करने के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने बताया कि स्वामी को मुकदमे के संबंध में ट्वीट करने से रोकने का आदेश पारित किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. इसी दिन सुब्रमण्यम स्वामी को सबूत रिकॉर्ड करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान मोतीलाल वोरा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर एस चीमा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को बताया कि स्वामी ट्वीट करके आरोपियों का चरित्रहनन कर रहे हैं.
National Herald Case: Delhi's Patiala House Court has fixed 17th November for order on plea of Motilal Vora, rest part of submission of evidence by Subramanian Swamy will be recorded on the same date. https://t.co/2TkBay3DAY
— ANI (@ANI) October 20, 2018
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आर एस चीमा ने कहा कि शिकायतकर्ता (सुब्रमण्य स्वामी) आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकीलों का भी अपमान कर रहे हैं और केस के गुण-दोष पर टिप्पणी करके मौजूदा जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.
बीजेपी नेता स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और रकम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए महज 50 लाख रुपए की रकम देकर एसोसिएट जर्नल्स से कांग्रेस के जरिए वसूले जाने वाली 90.25 करोड़ रुपए की रकम का अधिकार हासिल कर लिया.
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Source : News Nation Bureau