नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक अस्पताल द्वारा पर्यावरण नियमों के कथित उल्लंघन की शिकायत पर जांच करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आवेदन में शिकायत पर्यावरण मानकों के उल्लंघन में मेट्रो अस्पताल, फरीदाबाद द्वारा किए जा रहे निर्माण के कारण ध्वनि और धूल प्रदूषण के खिलाफ है।
न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने संबंधित अधिकारियों से आवेदक की शिकायत को देखने और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी के 25 जनवरी के आदेश में कहा गया कि शिकायत की एक प्रति के साथ इस आदेश की एक प्रति राज्य पीसीबी, जिला मजिस्ट्रेट-फरीदाबाद और एसपी फरीदाबाद को अनुपालन के लिए ई-मेल द्वारा भेजी जाए।
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Source : IANS