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पेड न्यूज मामला : मंत्री ने फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, विरोध में केवियट दायर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर आयोग के फैसले को चुनौती दी है,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर आयोग के फैसले को चुनौती दी है,

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sankalp thakur
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पेड न्यूज मामला : मंत्री ने फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, विरोध में केवियट दायर

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा ( एएनआई)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर आयोग के फैसले को चुनौती दी है, वहीं शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने केवियट दायर कर निर्णय से पहले उनका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है।

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आपको बता दें कि दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया।

मध्यप्रदेश के मंत्री मिश्रा के पास जनसंपर्क के अलावा और भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है। इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना। फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया।

Source : IANS

Narottam Mishra EC MP तेलंगाना HC
      
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