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मप्र में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून

मप्र में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून

Updated on: 23 Dec 2021, 10:55 PM

भोपाल:

मध्यप्रदेश में हिंसक आंदोलन कर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विधानसभा में पेश किया गया विधेयक गुरुवार को पारित हो गया। इस कानून में पत्थरबाजों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।

राज्य के गृहमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक-2021 आज विधानसभा से पारित हो गया है।

उन्होंने बताया कि शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले अब कानून के दायरे में आ गए हैं।

पिछले दिनों हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि उज्जैन, इंदौर में घटनाएं हुई हैं। इंदौर में इलाज करने गए चिकित्सकों पर पत्थर फेंके गए। उस समय कोविड का संकट था, जो जान बचाने गए थे उन पर पत्थर फेंके गए। ऐसे लेाग जो कानून तोड़ते हैं, उनमें कानून का भय हो, ऐसे लोग अपराधी की शक्ल में समाज में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो उनके लिए यह कानून है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.