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मप्र सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

मप्र सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Updated on: 23 Dec 2021, 02:55 PM

भोपाल:

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेगा कि ओबीसी आरक्षण पर जल्दी सुनवाई हो।

राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी क्षेत्रों में चुनाव स्थगित करने को कहा, जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी कर दिया। साथ ही अन्य स्थानों पर चुनाव कराने के बाद नतीजे घोषित करने पर रोक लगाई गई है।

आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने के बाद सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे।

ज्ञात हो कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने के बाद सियासी खींचतान मची हुई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं, मगर दोनों ही दल ओबीसी की सीटों पर चुनाव कराने के मामले में एकमत है। साथ ही सर्वेाच्च न्यायालय जाने पर सहमत हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.