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नरेश गोयल, पत्नी के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस बॉम्बे एचसी में खारिज

नरेश गोयल, पत्नी के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस बॉम्बे एचसी में खारिज

Updated on: 23 Feb 2023, 01:55 PM

मुंबई:

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की एक खंडपीठ ने यह आदेश दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गोयल दंपति के खिलाफ दर्ज ईडी के ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायाधीशों ने ईडी के ईसीआईआर (20 फरवरी 2020) को सभी जांचों और अन्य कार्यवाही या कार्यों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह अवैध और कानून के विपरीत है।

ईसीआईआर का आधार एमआरए मार्ग पुलिस द्वारा फरवरी 2020 में अकबर ट्रैवल्स की एक आपराधिक शिकायत पर दर्ज एक प्राथमिकी थी। इसमें दावा किया गया था कि जेट एयरवेज द्वारा अक्टूबर 2018 से अपने उड़ान संचालन को रद्द करने के बाद अकबर ट्रैवल्स को 46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

हालांकि, मार्च 2020 में मुंबई पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक शिकायत में कोई दम नहीं था और विवाद सिविल प्रकृति का लग रहा था। गोयल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम और आबाद पोंडा ने कहा कि ईसीआईआर की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के पास कोई आधार नहीं है।

एमआरए मार्ग पुलिस ने पहले ही मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी और यहां तक कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष ईडी की विरोध याचिका को भी खारिज कर दिया गया था, और उसके आदेश की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। इसलिए वकीलों ने तर्क दिया कि ईसीआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.