साध्वी रेप मामलाः अदालत पहुंचा नारायण साईं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं

गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण साईं को रेप केस में शुक्रवार को दोषी करार किया था.

गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण साईं को रेप केस में शुक्रवार को दोषी करार किया था.

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Nihar Saxena
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साध्वी रेप मामलाः अदालत पहुंचा नारायण साईं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं

आसाराम का बेटा नारायण साईं साध्वी रेप केस मामले में मंगलवार को अदालत पहुंचा, तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी. वह अदालत पहुंचते ही पिछली पेंच पर जाकर बैठ गया और बाद में अपने वकील से बात करने की अनुमति मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया. अदालत आज साध्वी रेप मामले में नारायण साई को सजा सुनाएगा. गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण साईं को रेप केस में शुक्रवार को दोषी करार किया था. पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था.

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क्या है मामला
आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ अक्‍टूबर, 2013 में पीड़िता के पिता ने शिकायज दर्ज कराई थी. पीड़ित बहनों में से छोटी ने शिकायत में कहा था कि 2002 से 2005 के दौरान नारायण साईं ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया. जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उसकी शिकायत के अनुसार, 1997 से 2006 तक अहमदाबाद के आश्रम में आसाराम ने बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया था. बाद में जो मेडिकल साक्ष्य पेश हुए, उसके आधार पर साबित हो गया कि नारायण साईं ने संबंध स्थापित किए थे. इस मामले में नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में 50 से ज्यादा गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे. एफआईआर एफआईआर दर्ज होने के बाद नारायण भूमिगत हो गया था और पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था. दिसंबर, 2013 में नारायण को हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया था.

जांच रिपोर्ट को दबाने की कोशिश
नारायण साईं के खिलाफ आश्रम की एक युवती ने 6 अक्‍टूबर 2013 को बलात्‍कार का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद नारायण साईं ने इस मामले को दबाने के लिए थाना प्रमुख को 13 करोड़ रुपये की रिश्‍वत भी दी थी. बाद में उस पुलिस अधिकारी से 5 करोड़ रुपये नकद और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में जब नारायण साईं की हरकतों का खुलासा हुआ तो उसकी पत्‍नी जानकी ने पति और ससुर के खिलाफ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए.

पत्नी ने क्या शिकायत की थी
साईं की पत्नी जानकी ने शिकायत में कहा था कि नारायण हरपलानी से उसकी शादी 22 मई 1997 को हुई थी, लेकिन शादी के इस बंधन में बंधने के बाद भी उसके पति ने उसकी निगाहों के सामने कई महिलाओं से नाजायज संबंध कायम किए. इससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. यही नहीं जानकी ने ये आरोप भी लगाया था, नारायण साईं धर्म के नाम पर ढोंग करता है. उसने आश्रम की एक साधिका से अवैध संबंध बनाए. जब यह साधिका गर्भवती हो गई तो उसने मुझसे कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है.

Source : News Nation Bureau

Gujrat convicted Asaram Narayan Sai in Sadhvi rape case
      
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