मुजफ्फरपुर आश्रय गृह (Muzaffarpur shelter home case) में लड़कियों से कथित यौन हिंसा और बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी और आश्रय गृह के मालिक बृजेश ठाकुर अब पंजाब के पटियाला जेल में ट्रांसफर होंगे. इस बारे में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा है कि 'ब्रजेश ठाकुर को केन्द्रीय कारा भागलपुर से ट्रांसफर कर पटियाला जेल में भेजा जाए, जहां उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा के बीच रखा जाएगा.'
वहीं बिहार कैबिनेट में पूर्व समाज-कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ़्तारी नहीं होने के लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि वो बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं वो क़ानून से ऊपर नहीं हो सकती हैं. पूरा मामला काफी रहस्यमयी है, अब तक उन्हें क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गय? बहुत हो गया, किसी को क़ानून की परवाह ही नहीं है.'
इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 31 अक्टूबर तक उन सभी सीबीआई ऑफ़िसर की लिस्ट मांगी है जो 20 सितम्बर के बाद से अब तक मामले की जांच कर रहे हैं.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) उस वक़्त हैरान रह गया जब उन्हें बताया गया कि आश्रय गृह की लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था जिससे कि उनका रेप किया जा सके. कोर्ट ने कहा, 'इन लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था जिससे कि उन लड़कियों का रेप किया जा सके! यह क्या हो रहा है?'
क्या है मामला ?
बता दें कि मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ था. इंस्टिट्यूट ने सूबे की सरकार को सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में बच्चियों के साथ मुजफरपुर बालिका आश्रय गृह (Muzaffarpur shelter home case) में लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई थी. बच्चियों की चिकित्सकीय जांच के बाद 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.
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पुलिस ने मुजफ्फरकाण्ड (Muzaffarpur shelter home case) के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया था. सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इस मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में राज्य के सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा भी देना पड़ा है. आरोप है कि मंत्री रही वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का ब्रजेश के साथ घनिष्ठ संबंध है.
Source : News Nation Bureau