मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया FIR
मुजफ्फरपुर कांड मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मंजू वर्मा और उसके पति के पटना सहित करीब 12 ठिकानों पर छापा मारा था।
नई दिल्ली:
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की जांच कर रही सीबीआी ने बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकीं मंजू वर्मा और उनके पति आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मंजू वर्मा और उसके पति के पटना सहित करीब 12 ठिकानों पर छापा मारा था। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर वर्मा पर इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से सांठ-गांठ के आरोप हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्परपुर कांड मामले में केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बच्चों की सुरक्षा के लिए 'बाल संरक्षण नीति' बनाने का आदेश दिया। फिलहाल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन शोषण कांड की सीबीआई जांच हो रही है और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है। इस जांच की देखरेख पटना हाई कोर्ट कर रहा है।
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सीबीआई शेल्टर होम के मुख्य संचालक और इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बेटे को बालिका आश्रय गृह पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया था। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने करीब 12 घंटों तक राहुल से पूछताछ की।
पूछताछ के बाद सीबीआई बालिका गृह से राहुल को लेकर निकल गई। सीबीआई की टीम बालिका गृह में अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंची थी।इससे पहले भी जेसीबी मशीन से खुदाई की गई थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि आश्रय गृह में फिर से खुदाई की जा सकती है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने सेंट्रल फॉरेसिंक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) के अधिकारियों के साथ मिलकर शनिवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह की तलाशी ली थी।
कैसे आया मामला सामने ?
गौरतलब है कि 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' द्वारा संचालित बालिका आश्रय गृह में 34 लड़कियों से दुष्कर्म की बात एक सोशल अडिट में सामने आई थी। बिहार समाज कल्याण विभाग ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा बिहार के सभी आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें यौन शोषण का मामला सामने आया था।
इस सोशल अडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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