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मुंडका अग्निकांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आरोपी की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया

मुंडका अग्निकांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आरोपी की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया

Updated on: 14 Mar 2023, 10:35 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मुंडका इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा की जमानत अर्जी पर जल्द फैसला करे, अग्निकांड में पिछले साल मई में 27 लोगों की मौत हो गई थी।

निचली अदालत को न्यायाधीश योगेश खन्ना ने समन्वय पीठ द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में लाकड़ा की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था। इस बीच, लाकड़ा की डिफॉल्ट जमानत अनुरोध अभी भी लंबित है और 17 मार्च को सुनवाई होनी है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सह-आरोपी हरीश और वरुण गोयल को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। सेशन कोर्ट ने 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण डिफॉल्ट जमानत के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने हाईकोर्ट में आदेश का विरोध किया था।

पीठ को वकील प्रदीप कुमार आर्य ने सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने दो सह-आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत दे दी है। हालांकि सेशन कोर्ट में याचिका अभी भी लंबित है। हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आर्य ने प्रस्तुत किया कि यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 ए (लापरवाही अधिनियम के कारण मौत) का मामला है और इसके बावजूद, दिल्ली पुलिस ने धारा 304 (हत्या के लिए गैर इरादतन हत्या) को लागू किया है।

उन्होंने तर्क दिया और यूनियन कार्बाइड का मामला उठाया, जिसमें 1,000 लोग मारे गए और शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह आईपीसी की धारा 304 ए का मामला था। इससे पहले उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें डिफॉल्ट रूप से मना करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर जमानत के लिए अर्जी दी थी। उनकी याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अगस्त, 2022 को खारिज कर दिया था।

यह मामला 13 मई को मुंडका इलाके में आग लगने की घटना से जुड़ा है जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। मुंडका पुलिस स्टेशन में 14 मई, 2022 को आईपीसी की धारा 308/304/120बी/34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मजिस्ट्रेट की अदालत ने लाकड़ा की पत्नी सुनीता लाकड़ा और मां सुशीला लाकड़ा को जमानत दे दी थी। चार्जशीट की समीक्षा के बाद जज ने उन्हें समन जारी किया। हालांकि उन्हें चार्जशीट में संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.