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 Malegaon blast case: विशेष एनआईए अदालत ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है.

Updated on: 11 Mar 2024, 03:49 PM

नई दिल्ली :

मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में आरोपी हैं और अदालत के शारीरिक उपस्थिति के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई थीं. उनके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है. ये जमानती वारंट मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया था.

गौरतलब है कि, साध्वी प्रज्ञा का नाम भाजपा के उन कई मौजूदा सांसदों में शामिल हैं, जिनका नाम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची से गायब था.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, तारीख 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 100 से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे.