रिपब्लिक टीवी के CFO को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, कल होगी पूछताछ

शुक्रवार को खबर ये भी आई कि रिपब्लिक टीवी के एकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा और रिपब्लिक टीवी के CFO को कल यानि की शनिवार को क्राइम ब्रांच में आने के लिए सम्मन किया गया है.

author-image
Ravindra Singh
एडिट
New Update
मुंबई पुलिस

मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह( Photo Credit : न्यूज नेशन)

टीआरपी के नाम पर चैनलों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के बड़े के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में दर्ज एफआईआर में कई टीवी चैनलों का नाम है. वहीं शुक्रवार को खबर ये भी आई कि रिपब्लिक टीवी के एकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा और रिपब्लिक टीवी के CFO को कल यानि की शनिवार को क्राइम ब्रांच में आने के लिए सम्मन किया गया है. आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी को लेकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया जा सकता है.  

Advertisment

27 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई
वहीं इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी समाचार चैनल को अदालती निर्देश देने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करेगा, ताकि चैनल को आपराधिक मामलों की जांच पर सूचना या समाचार प्रसारित करने से रोका जा सके. यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील को आपराधिक मामलों में ट्रायल और जांच को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों का मसौदा प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आगे की सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है.

याचिका में 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग
याचिका में केंद्र को आपराधिक जांच से संबंधित सभी समाचारों की रिपोटिर्ंग या प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों एवं विनियमों को तय करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गई है. याचिका में गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी, जो रिपब्लिक टीवी चलाती है, उन्हें खोजी पत्रकारिता के नाम पर आपराधिक जांच से संबंधित सूचनाओं या समाचारों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई है.

सुशांत मामले में 'विकृत और भ्रामक' तथ्यों की रिपोर्टिंग का आरोप
याचिकाकर्ता मोहम्मद खलील ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि गोस्वामी और उनकी कंपनी, अपने प्रसारण और प्रकाशनों के माध्यम से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित 'विकृत और भ्रामक' तथ्यों की रिपोर्टिंग कर रहे थे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार और टीवी चैनल सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल से जुड़ीं आरोपी के खिलाफ जनता की राय जानने के लिए जज और जूरी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी और उनके चैनल ने आरोपी द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए गए बयान का चुनिंदा विवरण प्रकाशित और प्रसारित किया, ताकि यह इंगित किया जा सके कि आरोपी कथित अपराधों के लिए पकड़ी गईं हैं.

Source : News Nation Bureau

Mumbai Crime Branch Republic TV CFO TRP Scam Republic tv टीआरपी घोटाला रिपब्लिक टीवी सीएफओ रिपब्लिक टीवी मुंबई क्राइम ब्रांच Republic TV CFO Summoned
      
Advertisment