मुंबई की पीएमएलए (Prevention of Money Laundring Act) कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो माल्या की सभी घरेलू संपत्ति और शेयर को जब्त कर ले।
इसके अलावा कोर्ट ने माल्या के विदेश की संपत्ति को जब्त करने के ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। विजय माल्या के पास करीब 18 बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। इससे पहले बंबई हाईकोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हलफनामा दायर कर देश-विदेश में जमा की गई सारी संपत्ति की जानकारी देने को कहा था।
Source : News Nation Bureau