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मुंबई की अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया (लीड-1)

मुंबई की अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया (लीड-1)

Updated on: 17 Nov 2021, 06:45 PM

मुंबई:

मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया।

अदालत का यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन के बाद सामने आया है, जिसमें सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी, जो कि कई महीनों से लापता हैं।

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. बी. भजपले ने सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया।

इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्डस के महानिदेशक के रूप में नामित हैं।

इससे पहले मुंबई की अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.