मुंबई 1993 विस्फोट: सीबीआई ने अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया

बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, 710 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था.

बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, 710 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था.

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
एड्समेटा में जवान की मौजूदगी से भड़के सीबीआई के अफसर, बयान लिए बगैर लौटे

सीबीआई दफ्तर (फाइल फोटो)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को मार्च 1993 सिलसिलेवार मुंबई बम विस्फोटों में कथित संलिप्तता के लिए एक आरोपी अहमद कमल शेख ऊर्फ अहमद लंबू के खिलाफ अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. सीबीआई ने निर्दिष्ट (डेजिगनेटेड) टाडा अदालत के समक्ष 25 वर्ष पूर्व दर्ज मामले में अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया. 12 मार्च, 1993 को सिलसिलेवार 13 बम धमाकों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था. बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, 710 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था.

Advertisment

सीबीआई की ओर से आरोपी शेख गत 25 वर्षो से फरार था और उसे 1 जून को गिरफ्तार किया गया था. वह न्यायिक हिरासत में है.

इससे पहले टाडा अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था. उसके खिलाफ 17 सितंबर 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

सीबीआई के जांच से पता चला था कि शेख धमाके के लिए रचे गए आपराधिक साजिश का हिस्सा था. सीबीआई ने कहा, "वह दुबई गया था और दाऊद इब्राहिम कास्कर, टाइगर मेमन और अन्य मुख्य भगोड़ों के साथ मिलकर काम किया."

जांच से पता चला कि दुबई में मुलाकात के बाद शेख को हथियार चलाने, बम बनाने, हथगोला बनाने और फेंकने का प्रशिक्षण दिया गया.

Source : News Nation Bureau

judicial custody Mumbai 1993 serial blasts chargesheet 1993
      
Advertisment