कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए गुरुवार (17 मार्च) को राज्य में बंद का आह्वान किया है।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कक्षाओं के अंदर हिजाब की अनुमति देने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
कर्नाटक के अमीर-ए-शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान रशदी ने बुधवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसे दक्षिणी राज्य के सैकड़ों संगठनों ने समर्थन दिया है।
रशदी ने कहा, हिजाब के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दुखद आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए गुरुवार को राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया जाएगा।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने भी बंद का समर्थन किया है। दोनों संगठनों ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है।
सीएफआई पदाधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है।
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Source : IANS