सड़क हादसे पर अब लगेगा लगाम, लोकसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संसोधन बिल
लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया है. केंद्र सरकार ने लोकसभा में मोटर संशोधन बिल मंगलवार को पेश किया, जिसे पास कर दिया गया.
नई दिल्ली:
लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पास हो गया है. केंद्र सरकार ने लोकसभा में मोटर संशोधन बिल मंगलवार को पेश किया, जिसे पास कर दिया गया. यह बिल पुराने बिल का ही एक नया रूप है. इस बिल में नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा. वहीं, ओवर स्पीडिंग पर 5 हजार का जुर्माना भरना होगा.
The Motors Vehicles (Amendment )Bill, 2019 has been passed in Lok Sabha pic.twitter.com/htV0BbVZBj
— ANI (@ANI) July 23, 2019
मोटर व्हीकल संशोधन बिल का मकसद दुर्घटना के मूल वजहों को दूर करना है. जो भी नशे में ड्राइविंग करेगा या फिर ओवर स्पीड में गाड़ी चलाएंगे उससे अधिक से अधिक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है. इस बिल में दुर्घटना के शिकार लोगों से ज्यादा बीमा कंपनियों तथा ट्रांसपोर्टरों की सुविधा का ख्याल रखा गया है.
नया बिल 1988 के पुराने मोटर एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया है. पुराने बिल में 88 संशोधन किए गये हैं.
इस बिल में क्या-क्या प्रस्ताव किए गए है-
- ओवर-स्पीडिंग के लिए जुर्माना मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
- सीटबेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर वर्तमान में 1,000 रुपये किया गया है.
- ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या का उपयोग अनिवार्य होगा.
- देश में कुल ड्राइविंग लाइसेंस में से 30 फीसदी को फर्जी बताया है.
- वर्तमान में, ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है. लेकिन बिल में इसे 10 साल तक कम करना है.
- 55 साल की उम्र के बाद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले लोगों की वैधता केवल पांच साल होगी.
- लाइसेंस की वेलिडिटि खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है.
- सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख की गई है.
- सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी.
- अगर नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो गाड़ी के मालिक या माता-पिता को दोषी माना जाएगा. 25 हजार का जुर्माना और 3 साल सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
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